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उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खुला रखने के निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड आने वाले सैलानियों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खुला रखने के निर्देश दिए है। ताकि पर्यटकों को खाने-पानी को लेकर किसी भी तरह की समस्या न हो।
उत्तराखंड सरकार जहां एक जहां शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रही है तो वही, दूसरी ओर नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड आने वाले सैलानियों की व्यवस्थाओं पर भी जोर दे रही है। इसको लेकर श्रम अनुभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन ने 24 घंटे दुकानों को खुला रखने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017 में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में रेस्टोरेंट, होटल और ढ़ाबा को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही इन प्रतिष्ठानों में दिन और रात्रि दोनों पालियों में सभी कर्मचारियों को शर्तों के आधार पर कार्य करने की भी अनुमति दी गयी है।
दरअसल, नए साल पर अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए श्रम विभाग ने कानून के तहत सभी रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों को अपने प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है।

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