चमोली : जनपद पुलिस द्वारा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कर्णप्रयाग पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय एसीजेएम कोर्ट कर्णप्रयाग द्वारा फौजदारी वाद संख्या-70/2019, धारा- 420 भादवि व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में जारी गैर जमानती वारंट से संम्बन्धित वारण्टी संदीप कुमार पुत्र सतपाल लाल निवासी ग्राम बीरो देवल पटवारी क्षेत्र चंद्रपुरी तहसील बसुकेदार जिला रुद्रप्रयाग उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसे माननीय न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।
गैर जमानती वारंट एक कानूनी प्रक्रिया है जो तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति, चाहे वह गवाह हो या अभियुक्त, न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है। ऐसे मामलों में न्यायालय का उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो और मामले की सुनवाई में भाग लें। यदि व्यक्ति द्वारा कोर्ट में उपस्थित नहीं होने का कोई कारण नहीं है, तो न्यायालय उसे गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है। गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए गवाह या अभियुक्त को न्यायालय में जाकर अपने उपस्थित न होने का कारण प्रस्तुत करना होता है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, जो सुनिश्चित करता है कि आरोपी को सुनवाई का मौका मिले।